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नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड रन मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज नीरज गौर ने सात में से चार आरोपितों के खिलाफ हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दीपक खन्ना,अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने 01 अप्रैल को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 13 अप्रैल को संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 120 लोगों को गवाह बनाया है।
आरोपित अंकुश खन्ना और अमित खन्ना भाई हैं। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिससे घसीटने पर अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।
पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी और इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर एवं शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
MadhyaBharat
27 July 2023
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