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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस नाम के संक्षिप्त फॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, निर्वाचन आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका बिजनेसमैन गिरीश भारद्वाज ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले निर्वाचन आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा है।
याचिका में कहा गया है कि संक्षिप्त फॉर्म इंडिया (आईएनडीआईए) केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए किया गया है। इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा। याचिका में कहा गया है कि इंडिया राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है।
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