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सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार पर आरोप तय
new delhi, Charges framed ,Sajjan Kumar

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट स्पेशल जज एमके नागपाल ने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295R/W149, 307, 308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने एसआईटी को सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सज्जन कुमार इस केस में हिरासत में नहीं हैं, सज्जन कुमार इस मामले में जमानत पर हैं।

दरअसल, 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह को एक नवंबर 1984 की हत्या हुई थी। इसी तरह विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरुचरण सिंह को जला दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इन दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है।

MadhyaBharat 23 August 2023

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