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अहमदाबाद। गुजरातियों पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ समन जारी कर 22 सितम्बर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। अहमदाबाद के हरेश मेहता ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत गुजरातियों को ठग कहने को लेकर मेट्रो कोर्ट में शिकायत की थी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की टिप्पणी को लेकर सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में अभी तक 15 साक्षियों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं, एक निजी न्यूज चैनल के पास से तेजस्वी यादव के बयान से संबंधित ऑरिजनल वीडियो फुटेज लिया गया।
इससे पूर्व आवेदक के वकील ने कोर्ट इन्क्वायरी क्लोजिंग की प्रोसिजर पेश की थी। 8 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीआरपीसी के नियम 202 के अनुसार इन्क्वायरी पूर्ण होने के बाद आवेदक के वकील ने तेजस्वी यादव के विरुद्ध समन्स जारी करने की मांग की थी। आवेदक के वकील प्रफुल पटेल ने बताया कि गुजरात में 364 जाति के लोग रहते हैं। किसी एक व्यक्ति को कहा गया हो तो ठीक, लेकिन यह पुरे गुजरात के लोगों का अपमान है। आरोपित एक राज्य का उप मुख्यमंत्री है, इनके बयान का असर सम्पूर्ण समाज के लोगों पर होता है।
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