Since: 23-09-2009
नई दिल्ली। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपित शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने वैधानिक जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को करने का आदेश दिया।
शरजील इमाम की ओर से वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा है कि उसने अधिकतम 7 साल की सजा की आधी सजा काट ली है। ऐसे में उसको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज किया था।
MadhyaBharat
29 August 2023
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|