Since: 23-09-2009

  Latest News :
ब्रिक्स नेताओं ने शिखर वार्ता में लिया भाग.   प्रियंका गांधी ने रोड शो के बाद किया नामांकन.   गैंगस्टर छोटा राजन को जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत मिली.   अजीत पवार की राकांपा ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की.   सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट.   आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: पंत ने कोहली को पछाड़ा, बुमराह शीर्ष पर बरकरार.   इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को बनाया गया सीएम का ओएसडी.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में भगवान श्री महामृत्युंजय की पूजा-अर्चना की.   जीतू पटवारी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला.   खंडहर के पास मिला नवजात का शव.   मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमपी टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी के बीच हुआ एमओयू.   हर व्यक्ति के सुख-दुख की साथी है मध्य प्रदेश सरकार : जल संसाधन मंत्री सिलावट.   मुख्यमंत्री साय की पहल से भेलवां के ग्रामीणों को मिली बैंकिंग सुविधा.   रायपुर दक्ष‍िण से कांग्रेस उम्‍मीदवार की प्रचंड जीत होगी : दीपक बैज.   नक्सलियों ने डीआरजी जवान के भाई पर किया प्राणघातक हमला.   मुख्यमंत्री साय ने बिजली सखियों को वितरित किए बिजली किट.   स्कूल वैन सोन नदी में गिरी सभी बच्चे सुरक्षित.   ट्रक ने स्‍कूटी को मारी टक्‍कर दो की मौत.  
महिला पहलवानों के मामले में कोर्ट में पेश हुए बृजभूषण सिंह
new delhi, Brijbhushan Singh, case of women wrestlers

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह शनिवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर आंशिक दलीलें पेश की गईं। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

एक सितंबर को सुनवाई के दौरान महिला पहलवानों की ओर से वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि ओवर साइट कमेटी नियमों के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। जिन आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल हुई, उसी के तहत आरोपित के खिलाफ आरोप तय होने चहिए। 11 अगस्त को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के पक्ष में पर्याप्त साक्ष्य हैं।

नौ अगस्त को बृजभूषण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने दलील देते हुए कहा था कि 6 लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। कानून के मुताबिक बृजभूषण सिंह के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों पर अलग-अलग जांच और चार्जशीट भी अलग-अलग दाखिल की जानी चाहिए थी जबकि एक मामले में सभी 6 शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के आधार पर एक ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। चार्ज फ्रेम करने के चरण में आरोपित को सुना जा सकता है।

कोर्ट ने 20 जुलाई को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।

महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर-मंतर पर धरना दिया था। इस धरने ने राजनीतिक रंग ले लिया था।

MadhyaBharat 16 September 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.