Since: 23-09-2009
चंडीगढ़/गुरुग्राम। नूंह दंगे भडक़ाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को रविवार को दो दिन की रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मामन खान को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए, लेकिन एक अन्य केस में उन्हें फिर से एसआईटी को दो दिन के रिमांड पर दे दिया। दूसरी तरफ, नूंह में बंद की गई इंटरनेट सेवा रविवार को बहाल कर दी गई। हालांकि, तनाव के बीच माहौल को शांत रखने के लिए सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है।
पुलिस ने नूंह दंगों से संबंधित मामले में विधायक मामन खान पर चार एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एफआईआर नंबर-148, 149 व 150 में सुनवाई करते हुए दो दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर जेल भेजने के आदेश दिए। नगीना थाना में दर्ज चौथी एफआईआर नंबर-137 में एसआईटी ने फिर से रिमांड मांगा था। अदालत ने इसमें उन्हें दो दिन के रिमांड पर भेज दिया। यानी अभी वे दो दिन जेल से बाहर एसआईटी की हिरासत में रहेंगे। दो दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को उनके केस में सुनवाई होगी।
पुलिस का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक मामन खान के हरियाणा विधानसभा में दिए गए बयान से हिंसा भडक़ी, जिसमें उन्होंने मोनू मानेसर को मेवात में आने पर प्याज की तरह फोडऩे की बात कही थी। इसके साथ ही हिंसा करने के लिए अपने समर्थकों को भडक़ाऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने और फोन करने के भी विधायक पर आरोप लगे हैं।
रिमांड अवधि पूरी होने के बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मामन खान को एसआईटी नूंह अदालत में लेकर पहुंची। इस क्षेत्र में करीब 200 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूर्व के दो दिन के रिमांड के दौरान विधायक मामन खान से एसआईटी ने सबूतों का हवाला देकर पूछताछ की। विधायक मामन खान सवालों के सीधे जवाब देने से बचते रहे। एसआईटी मामन खान की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों के भी बयान लेगी। हिंसा के समय वे कहां थे। किस तरह की उनकी दिनचर्या रही। इस तरह के तमाम सवालों पर बात होगी।
MadhyaBharat
18 September 2023
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|