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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही घोषणाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों राज्यों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को मुफ्त के वादों पर पहले से लंबित याचिका के साथ टैग कर दिया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि चुनावी लाभ की योजनाओं से लोगों पर बोझ पड़ता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनावों के ठीक छह महीने पहले मुफ्त चीजें जैसे टैब इत्यादि बांटा जाता है और राज्य सरकारें इसे जनहित का नाम दे देती है। इसकी वजह से राज्य के खजाने पर बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ता है। इससे कई बाधाएं भी पैदा होती हैं और इसकी वजह से करदाताओं का पैसा भी बर्बाद होता है।
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