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बलौदाबाजार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा तिथि से जिले में कोई भी अप्रारंभ निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन की घोषणा तिथि से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा। जिसके संबंध में निविदा पूर्ण कर ली गई हो एवं कार्यादेश जारी कर दिया गया है, परंतु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्वीकृत किये गये निविदा पूर्ण किये गये अथवा कार्यादेश जारी किये गये ऐसे समस्त कार्य जो धरातल पर प्रारंभ नहीं हुए है, वे निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही नियमानुसार प्रारंभ किए जा सकेंगे। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक सम्पूर्ण बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में प्रभावशील रहेगा।
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