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खंडवा। जन्म से नवजात के हाथों व पांव में 6-6 अंगुलियां थीं, यह जन्म देने वाली मां को अच्छा नहीं लगा और उसने उसकी अंगुलियां ब्लेड से काट दिया। दो दिन बाद बालिका की मौत हो जाने पर उसे घर के आंगन में ही दफना दिया। 22 दिसंबर 2018 के इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को निर्दयी मां को 5 साल की सजा सुनाई है।
न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद ने ताराबाई पत्नी रामदेव निवासी ग्राम सुंदरदेव को पांच वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड दिया। वहीं धारा 201 तृतीय खंड भादंवि के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये अर्थदंड दिया है।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रविद्र पंवार द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 29 दिसंबर 2018 को महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ अंजिला मीहे ने सूचना दी कि 22 दिसंबर 2018 को दोपहर 12 बजे ताराबाई ने बालिका को जन्म दिया था। जन्म के समय बालिका के दोनों हाथों व पांव में छह-छह अंगुलियां थीं। इसे ताराबाई ने ब्लेड से काट दिया था।24 दिसंबर 2018 को शाम चार बजे नवजात बालिका की मृत्यु हो गई। इसे घर के आंगन (बाड़े) में दफन कर दिया था। पुलिस ने जांच कर मामला न्यायालय में पेश किया था।
MadhyaBharat
1 November 2023
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