Since: 23-09-2009

  Latest News :
सुप्रीम कोर्ट का UPI पर रोक लगाने से इंकार.   नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार.   बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी.   विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास.   बिरसिंहपुर सोलर-बैटरी स्टोरेज परियोजना पर निवेशक संवाद.   वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड.   भोपाल में कांग्रेस ने किया निर्वाचन आयोग का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया.   महाकौशल क्षेत्र के उद्योग, व्यापार को देंगे बढ़ावा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव.   यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हुए चार और नए ऐतिहासिक स्थल.   इलाज, दवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता में न हो लापरवाही - उप मुख्यमंत्री शुक्ल.   नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर होगा.   मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल.   एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि.   PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश.   नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू.   आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल.   आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान.  
नवजात के हाथों पांव में थीं 6-6 अंगुलियां मां ने काट दीं मौत
khandwa, Newborn, mother cut

खंडवा। जन्म से नवजात के हाथों व पांव में 6-6 अंगुलियां थीं, यह जन्म देने वाली मां को अच्छा नहीं लगा और उसने उसकी अंगुलियां ब्लेड से काट दिया। दो दिन बाद बालिका की मौत हो जाने पर उसे घर के आंगन में ही दफना दिया। 22 दिसंबर 2018 के इस मामले में न्यायालय ने मंगलवार को निर्दयी मां को 5 साल की सजा सुनाई है।

 

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद ने ताराबाई पत्नी रामदेव निवासी ग्राम सुंदरदेव को पांच वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड दिया। वहीं धारा 201 तृतीय खंड भादंवि के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये अर्थदंड दिया है।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक रविद्र पंवार द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 29 दिसंबर 2018 को महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ अंजिला मीहे ने सूचना दी कि 22 दिसंबर 2018 को दोपहर 12 बजे ताराबाई ने बालिका को जन्म दिया था। जन्म के समय बालिका के दोनों हाथों व पांव में छह-छह अंगुलियां थीं। इसे ताराबाई ने ब्लेड से काट दिया था।24 दिसंबर 2018 को शाम चार बजे नवजात बालिका की मृत्यु हो गई। इसे घर के आंगन (बाड़े) में दफन कर दिया था। पुलिस ने जांच कर मामला न्यायालय में पेश किया था।

MadhyaBharat 1 November 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.