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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने 4 दिसंबर को जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया।
ईडी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि जैन का इलाज हिरासत में भी हो सकता है इसलिए जमानत रद्द की जाए। एक सितंबर को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बेटे ईडी के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं।
इससे पहले 25 अगस्त को सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जैन की स्पाइनल सर्जरी हुई है और उन्हें आराम की जरूरत है। सिंघवी ने जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। 24 जुलाई को कोर्ट ने जैन को मिली अंतरिम जमानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। कोर्ट ने जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था।
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