Since: 23-09-2009

  Latest News :
दिल्ली आबकारी नीति: एलजी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी.   अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर अगले सप्ताह देशव्यापी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस.   उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन.   जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट जांच के लिए एसआईटी का गठन.   रूस के कजान में यूक्रेन का ड्रोन हमला.   अनशनरत किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करे पंजाब सरकारः सुप्रीम कोर्ट .   मुख्यमंत्री ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट-2024 में युवा उद्यमियों को किया संबोधित.   मध्य प्रदेश वर्ष 2025 तक बनेगा टीबी मुक्त राज्य : माेहन यादव.   देवास में सिलेंडर विस्फोट से लगी आग चार की मौत.   एमपी पीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी.   महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र की मशीन में दुपट्टा फंसने से महिला की मौत.   विदिशा- भोपाल रोड पर तेज रफ्तार बस और मिनी ट्रक की जाेरदार भिड़ंत.   जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ में यात्री बस की टैंकर से टक्कर.   एनआईए ने खूंखार नक्सली बांद्रा ताती को किया गिरफ्तार.   कांग्रेस विधायकों और स्वयं के गलत बर्ताव को छुपाने भूपेश बघेल ने झूठ बोला-भाजपा.   विस्फोटक व नक्सली साहित्य के साथ आठ नक्सली गिरफ्तार.   होम्योपैथी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों को ठीक करने में सक्षम : उपमुख्यमंत्री.   अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार काे राैंदा.  
केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ बैठ कर हल निकालें: सुप्रीम कोर्ट
new delhi, Kerala Governor , Supreme Court

नई दिल्ली। केरल के राज्यपाल के पास कई विधेयक लंबित होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कुछ विधेयक पर फैसला ले लिया गया है। कुछ अभी लंबित हैं। तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ बैठ कर हल निकालें। अगर स्थिति नहीं सुधरती तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट दिशा-निर्देश बनाने पर विचार करेगा।

 

24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल से कहा था कि पंजाब के राज्यपाल के मामले में हमने जो फैसला दिया है उसे पढ़ लीजिए। पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधेयकों पर लंबे समय तक बिना कोई निर्णय किए बैठे नहीं रह सकते। राज्यपालों को विधायिका के काम पर वीटो की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 नवंबर को केंद्र सरकार और केरल के राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी किया था।

केरल सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एक वकील की ओर से राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई थी। ये याचिका केरल हाई कोर्ट के एर्नाकुलम बेंच के 30 नवंबर 2022 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दूसरी याचिका में केरल सरकार ने राज्यपाल को बिना किसी देरी के लंबित बिलों का निपटान करने का निर्देश दिए जाने की मांग करते हुए कहा है कि राज्यपाल उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक को उचित समय के भीतर निपटाने के लिए बाध्य हैं। केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में देरी कर रहे हैं। आठ से अधिक पब्लिक वेल्फेयर से जुड़े बिल पर विचार करने में अनुचित देरी करके राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहे हैं।

MadhyaBharat 29 November 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.