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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 दिसंबर को कहा था कि हम देखेंगे कि अंतरिम जमानत बढ़ाई जा सकती है कि नहीं। ईडी ने 19 अक्टूबर को कहा था कि जैन का इलाज हिरासत में भी हो सकता है, इसलिए जमानत रद्द की जाए। 1 सितंबर को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बेटे ईडी के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को सत्येंद्र जैन को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी थी। इसके बाद कोर्ट ने 10 जुलाई और फिर 24 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी।
सुनवाई से पहले ईडी ने जवाब दाखिल कर कहा कि सत्येंद्र जैन अपने प्रभाव के चलते बीमारी के बारे में गलत रिपोर्ट हासिल करते रहे हैं। ईडी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल की रिपोर्ट ठुकरा दी थी। ईडी ने कहा कि मनी लांड्रिंग मामले में जमानत तभी मिलती है, जब बीमारी से जान का खतरा हो। इससे पहले 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।
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