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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। हाई कोर्ट ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को करने का आदेश दिया। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को उनकी जमानत जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, वह यह मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए सशरीर दफ्तर जाने की अनुमति दी है। संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ जनवरी है।
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