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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी पर मानहानि मुकदमा का सामना कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राहत प्रदान कर दी। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में दर्ज मानहानि केस को निरस्त कर दिया।
तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि उन्हें गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान पर खेद है और वह उसे वापस ले रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि इस हलफनामे के आधार पर वह मामला खत्म कर सकता है।
कोर्ट ने पांच फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेजस्वी ने अहमदाबाद की निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले मे पेशी से छूट और मामले को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस मामले में अहमदाबाद की निचली अदालत ने उन्हें तलब किया था।
MadhyaBharat
13 February 2024
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