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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2016 में की गई शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की लगभग 24 हजार नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
राज्य सरकार ने याचिका में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के स्कूलों में पढ़ाई ठप हो जाएगी। याचिका में राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर बिना किसी भी हलफनामे और मौखिक दलील के आधार पर ही मनमाने ढंग से नियुक्तियां रद्द कर दीं। दरअसल, हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को शिक्षकों की भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24 हजार उम्मीदवारों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस करने का आदेश दिया था।
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