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नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया है।
कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दी थी जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल को बृजभूषण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। सात जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में बृजभूषण सिंह के खिलाफ छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में चार्जशीट दाखिल की है।
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