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भोपाल । लोकसभा निर्वाचन-2024 के चौथे और प्रदेश में अंतिम चरण में शेष 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में सोमवार, 13 मई को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से मतदान जरूर करने का आग्रह किया है। उन्होने कहा है आप (मतदाता) लोकतंत्र के संरक्षक हैं इसलिए मतदान जरूर करें। आप प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं एवं सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे हैं। लोकतंत्र में हर एक वोट महत्वपूर्ण है। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आपसे आग्रह है कि आप अपने परिवार के समस्त मतदाताओं के साथ वोट देने अपने मतदान केन्द्र पर अवश्य जाएं।
राजन ने बताया कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। गर्मी को देखते हुए मतदान केन्द्रों में छाया, पानी और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा कि मतदान करने जाते समय मतदाता अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त शासकीय परिचय पत्र जरूर ले जायें। जिन मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहाँ अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है, जिससे मतदाताओं को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े।
मतदाता पर्ची के साथ 13 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के लिए है जरूरी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदाता जब मतदान करने जाएं तो मतदाता सूचना पर्ची के साथ 13 फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूर लेकर जायें। क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन मतदान के लिए एक फोटोयुक्त दस्तावेज जरूरी होगा।
राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे।
यह हैं 13 वैकल्पिक दस्तावेज
फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकते है। उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए मतदान जरूर करने का आग्रह किया है।
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