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रायपुर। लोकसभा निर्वाचन मतगणना इंजिनियरिंग कालेज सेजबहार में यातायात व्यवस्था के लिए मंगलवार सुबह से अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी थी।
यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट लगाये ड्यूटी स्थल पर पहुँचे थे। इंजिनियरिंग कालेज चौक पर पहले से मौजूद उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने देखा और दोनों को रोककर हेलमेट नहीं लगाने का कारण पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों के विरूद्ध बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के कारण मोटरयान अधिनियम के तहत एक-एक हजार रुपये का फाईन किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया अथवा चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट या सीटबेल्ट पहनने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुनी होगी।
MadhyaBharat
4 June 2024
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