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रायपुर/बिलासपुर। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रकाशित और प्रसारित समाचारों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति व राहत प्रदान किए जाने बलौदाबाजार जिला विधिक सेवा को निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि इस घटना में अनेकों लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सैकड़ों गांड़ियां और शासकीय कार्यालयों में रखे दस्तावेज भी जलकर राख हो गए थे। शुक्रवार देरशाम जारी आदेश में जस्टिस गौतम भादुड़ी ने निर्देशित किया है कि भीड़जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए । आगजनी में जो कीमती दस्तावेज नष्ट हो गए हैं उसे पुनः निर्मित किये जाने हेतु प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लीनिक संचालित किया जाए।
जस्टिस गौतम भादुड़ी ने यह भी निर्देशित किया है कि उक्त भीड़ जनित हिंसा के कारण मनोवैज्ञानिक सदमे व अवसाद के शिकार व्यक्तियों के लिए तत्काल मनोचिकित्सक की सहायता से काउंसिलिंग की व्यवस्था कराई जाये। जो व्यक्ति घायल हुए हैं उनका निशुल्क इलाज किया जाना सुनिश्चित किया जाए या उनके इलाज में जो वास्तविक व्यय हुआ है उसका भुगतान विधि अनुसार करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार सभी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराये और उनका पर्यवेक्षण करें। भीड़ जनित हिंसा व आगजनी की घटना में जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है और जिन्हें चोंट आई है, उन्हें क्षतिपूर्ति व अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।
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