Since: 23-09-2009

  Latest News :
ब्रिक्स नेताओं ने शिखर वार्ता में लिया भाग.   प्रियंका गांधी ने रोड शो के बाद किया नामांकन.   गैंगस्टर छोटा राजन को जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत मिली.   अजीत पवार की राकांपा ने 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की.   सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट.   आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: पंत ने कोहली को पछाड़ा, बुमराह शीर्ष पर बरकरार.   इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को बनाया गया सीएम का ओएसडी.   मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में भगवान श्री महामृत्युंजय की पूजा-अर्चना की.   जीतू पटवारी का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला.   खंडहर के पास मिला नवजात का शव.   मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एमपी टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी के बीच हुआ एमओयू.   हर व्यक्ति के सुख-दुख की साथी है मध्य प्रदेश सरकार : जल संसाधन मंत्री सिलावट.   मुख्यमंत्री साय की पहल से भेलवां के ग्रामीणों को मिली बैंकिंग सुविधा.   रायपुर दक्ष‍िण से कांग्रेस उम्‍मीदवार की प्रचंड जीत होगी : दीपक बैज.   नक्सलियों ने डीआरजी जवान के भाई पर किया प्राणघातक हमला.   मुख्यमंत्री साय ने बिजली सखियों को वितरित किए बिजली किट.   स्कूल वैन सोन नदी में गिरी सभी बच्चे सुरक्षित.   ट्रक ने स्‍कूटी को मारी टक्‍कर दो की मौत.  
केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
new delhi,Kejriwal currently, Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बीच अगर दिल्ली हाई कोर्ट अपना आदेश पारित करती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए।

 

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट से जमानत पर रोक अभूतपूर्व है, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। सिंघवी ने अपनी दलील देते हुए कहा कि अगर हाई कोर्ट से उनकी जमानत रद्द हो जाती तो वह निश्चित रूप से जेल वापस जाएंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत के बाद हुआ था। वैसे भी उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

सिंघवी ने कहा कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी तो उस स्थिति में बिना कारण जेल में बिताए दिनों की भरपाई कैसे की जा सकेगी। तब जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि एक-दो दिन में हाई कोर्ट के इस मामले पर आदेश जारी करने की संभावना है। इस पर सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल के पक्ष में फैसला आने के बाद उन्हें अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा किया जा सकता है ? तब जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर हाई कोर्ट से पहले ही फैसला सुना देंगे।

सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुबह साढ़े दस बजे ही बिना कारण बताए ही स्थगन आदेश पारित कर दिया। हमने हाई कोर्ट में उन 10 फैसलों को रखा है, जिसमें कहा गया है कि एक बार जमानत दिए जाने के बाद उसे विशेष कारणों के बिना रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट जमानत का आदेश देखे बिना स्टे का आदेश दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। तब जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने कुछ गलत किया है तो क्या हम भी गलत करेंगे।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। केजरीवाल की जमानत का जब फैसला सुनाया जा रहा था तो ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने राऊज एवेन्यू कोर्ट से बेल बांड भरने के लिए 48 घंटे का वक्त देने की मांग की थी, ताकि वे इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें, लेकिन राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था। इस पर ईडी ने ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में 21 जून को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने से पहले ही फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

MadhyaBharat 24 June 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.