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भोपाल। मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का तृतीय सत्र (मानसून सत्र) सोमवार, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इस 19 दिवसीय मानसून सत्र में 3 जुलाई को राज्य सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। यह वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट होगा। इस सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों ने 4,287 प्रश्न पूछे हैं। इसमें 2,108 तारांकित और 2,179 अतारांकित हैं।
सत्र को लेकर राज्य की डॉ माेहन यादव सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। सभी मंत्रियों से वे विभागीय उपलब्धियों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी बात दमदारी से रखने के लिए कहा गया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कालेज, चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। इसलिए इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं।
सरकार ने तय किया है कि पूर्व से संचालित किसी भी योजना काे बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस संबंध में कई बार घोषणाएं कर चुके हैं। लिहाजा, बजट में लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस, पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, रसोई गैस 450 रुपये में देने, किसानों को शून्य प्रतिशत पर कृषि ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान, सिंहस्थ और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके अलावा गृह विभाग द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन, उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय संशोधन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम, जेल विभाग बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवाएं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खुले नलकूप में इंसानों की गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम एवं सुरक्षा सहित अन्य विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
विधानसभा भवन के क्षेत्र में 1 से 19 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144
इधर, भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने मानसून सत्र के दौरान भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 1 जुलाई, 2024 से 19 जुलाई, 2024 तक प्रातः काल 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान, स्थगित होने तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे।
MadhyaBharat
30 June 2024
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