Since: 23-09-2009

  Latest News :
दिल्ली आबकारी नीति: एलजी ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी.   अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर अगले सप्ताह देशव्यापी अभियान शुरू करेगी कांग्रेस.   उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूस्खलन.   जयपुर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट जांच के लिए एसआईटी का गठन.   रूस के कजान में यूक्रेन का ड्रोन हमला.   अनशनरत किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करे पंजाब सरकारः सुप्रीम कोर्ट .   मुख्यमंत्री ने उज्जैन में यंग एंटरप्रेन्योर समिट-2024 में युवा उद्यमियों को किया संबोधित.   मध्य प्रदेश वर्ष 2025 तक बनेगा टीबी मुक्त राज्य : माेहन यादव.   देवास में सिलेंडर विस्फोट से लगी आग चार की मौत.   एमपी पीएससी ऑफिस के बाहर अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी.   महाकाल मंदिर अन्नक्षेत्र की मशीन में दुपट्टा फंसने से महिला की मौत.   विदिशा- भोपाल रोड पर तेज रफ्तार बस और मिनी ट्रक की जाेरदार भिड़ंत.   जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ में यात्री बस की टैंकर से टक्कर.   एनआईए ने खूंखार नक्सली बांद्रा ताती को किया गिरफ्तार.   कांग्रेस विधायकों और स्वयं के गलत बर्ताव को छुपाने भूपेश बघेल ने झूठ बोला-भाजपा.   विस्फोटक व नक्सली साहित्य के साथ आठ नक्सली गिरफ्तार.   होम्योपैथी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों को ठीक करने में सक्षम : उपमुख्यमंत्री.   अनियंत्रित बस ने स्कूटी सवार काे राैंदा.  
केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका
new delhi, Kejriwal , High Court

नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को सही करार देकर सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

 

 

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से की थी। सिंघवी ने कहा था कि तीन दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान रिहा हुए और उन्हें दोबारा दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वैसा देश नहीं है, ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है। सिंघवी ने दलीलें देते हुए कहा था कि सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट के तौर पर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। सिंघवी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उनको जमानत ना मिले। सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नही थी।

 

 

 

सिंघवी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आदेश में साफ कहा है कि पूछताछ, गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि 25 जून को सीबीआई की ओर से ट्रायल कोर्ट में अरविंद की गिरफ्तारी को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई। ट्रायल कोर्ट ने केवल एक आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। इस मामले में केवल एक आधार था कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सीबीआई ने अपनी अर्जी में गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं दिया। केवल कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना है। सिंघवी ने कहा था कि 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। 14 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल को समन मिला लेकिन वो भी गवाह के तौर पर था। 16 अप्रैल, 2023 को केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ हुई थी। सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि ईडी के मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी। उसके बाद केजरीवाल को वेकेशन जज के समक्ष पेश किया गया। 26 जून को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई।

 

 

 

दिल्ली हाई कोर्ट से 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। 21 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।

 

MadhyaBharat 5 August 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.