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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत दी है। हाई कोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक के लिए रोक लगा दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को निर्देश दिया कि वो इस मामले में यूपीएससी को भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल करें।
पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि पूजा खेडकर को यूपीएससी ने बर्खास्त भी कर दिया है। बर्खास्तगी को पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन्हें इसकी सूचना प्रेस रिलीज के जरिये मिली थी। उसके बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर की बर्खास्तगी के आदेश की प्रति ई-मेल और उनके पते पर भेजने को कहा था।
MadhyaBharat
12 August 2024
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