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केजरीवाल को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत से इनकार
Kejriwal did not get relief

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें भी अदालत से राहत मिल सकती है.

दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार (14 अगस्त) को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं.

दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के जरिए अपने ऊपर दर्ज किए गए केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उसका जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. शराब नीति मामले में ही आम आदमी पार्टी (आप) नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जमानत मिली है. 

सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र किया. सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है, जब कठोर शर्तें ही नहीं हैं. 

अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी केस में अंतरिम जमानत से पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, इसलिए, वह अभी तक जेल में हैं. वह सिर्फ अंतरिम जमानत चाहते हैं. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, "हम किसी भी तरह की अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं." सिंघवी ने अदालत से गुजारिश की कि केजरीवाल स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दी. 

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की लेटेस्ट याचिका 5 अगस्त के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था. आप प्रमुख को 26 जून, 2024 को औपचारिक रूप से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पहले से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में थे. 

MadhyaBharat 14 August 2024

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