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नई दिल्ली । कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने एमयूडीए जमीन घोटाले में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। भाजपा और जेडीएस का आरोप है कि साल 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया राज्य के अहम पदों पर रहे और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। हालांकि सिद्धारमैया इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं।
दरअसल, सिद्धारमैया की धर्मपत्नी पार्वती के पास मैसूर के केसारी गांव में तीन एकड़ जमीन थी। इस जमीन को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) ने विकास के लिए ले लिया था। मुआवजे के तौर पर सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर के एक महंगे इलाके में जमीन दी गई थी। ऐसा आरोप है कि पार्वती को आवंटित भूखंड की कीमत, एमयूडीए द्वारा उनसे ली गई जमीन की तुलना में अधिक थी। हालांकि सिद्धारमैया इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में न तो उनका और न ही उनके परिवार का कोई रोल है।
MadhyaBharat
17 August 2024
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