Since: 23-09-2009
रायपुर । शराब घोटाला मामले में आज मंगलवार काे अभियुक्तों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अभियुक्तों की दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह याचिकाएं ईडी, और एसीबी-ईओडब्लू के खिलाफ लगाई गई थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत के पूर्व आदेश को भी रद्द कर दिया है।
चीफ जस्टिस आरसी सिन्हा और जस्टिस आर.के. अग्रवाल की बैंच ने शराब घोटाला केस के आरोपित अनिल टुटेजा, विदु गुप्ता, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने गत 10 जुलाई को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आरोपिताें की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने पैरवी की थी। जबकि राज्य की तरफ से एडिशनल एडी विवेक शर्मा ने पक्ष रखा था। कुल मिलाकर आधा दर्जन याचिका ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू और एसीबी के खिलाफ लगी थी। कोर्ट ने निरंजन दास को अंतरिम राहत भी दी थी। मंगलवार को कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। दास ने अंतरिम राहत को भी खारिज कर दिया है।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |