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सीबीआई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति
new delhi, CBI gets permission,Arvind Kejriwal

नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है। आज सीबीआई ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट को इस बात की सूचना दी। केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर कोर्ट 27 अगस्त को सुनवाई करेगा।

 

 

 

दरअसल, 12 अगस्त को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अभी अनुमति नहीं मिल सकी है। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी। इस मामले में 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत दे चुका है।

 

 

 

ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। न्यायिक हिरासत के दौरान केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे चुका है।

MadhyaBharat 23 August 2024

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