Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
तीन दिन की पुलिस रिमांड में हाजी शहजाद अली
chatarpur, Haji Shahzad Ali , police remand

छतरपुर । कोतवाली में पथराव करने के मामले में जहां पुलिस ने अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था वहीं घटना के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली जिन पर 10 हजार रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक ने एक दिन पहले ही घोषित किया था उसे पुलिस ने अदालत में हाजिर होने से पहले ही ट्रैफिक थाने के सामने से गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी शहजाद अली को जिला अस्पताल मेडिकल चौकअप के लिए ले जाया गया और फिर वहां से हाजी शहजाद अली को विशेष न्यायालय एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया।

 

न्यायालय में आरोपी शहजाद के पक्ष में अधिवक्ताओं जी सी चौरसिया एवं हिमांशु चौरसिया ने बात रखते हुए कहा कि शहजाद अली पत्थर कांड में शामिल नहीं थे। पुलिस इन्हें झूठा प्रकरण बनाकर भारी क्षति पहुंचा रही है। वहीं जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने भी पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी शहजाद अली पत्थर कांण्ड का मुख्य आरोपी है जिसने 21 अगस्त को कोतवाली में ज्ञापन देने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का नेतृत्व कर जमकर पथराव किया था जिससे कोतवाली टीआईए, दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, एडीशनल एसपी के हाथ में भी चोट आई थी तथा शासकीय सम्पत्ति,वाहन भी क्षतिग्रस्त किए गए थे। पुलिस की मांग अनुसार मान्नीय न्यायालय से रिमांड देने का अनुरोध किया, जिस पर विशेष न्यायालय एससी/एसटी के विशेष न्यायाधीश उपेन्द्र प्रताप सिंह ने हाजी शहजाद अली को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। इन तीन दिनों में पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी। तीन दिन की रिमांड मिलने के बाद कोतवाली पुलिस हाजी शहजाद अली को कड़ी पुलिस अभिरक्षा में थाने में ले आई है।

 

 

 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस पत्थर कांड के अलावा अन्य अबैध आपराधिक गतिविधियां और हाजी शहजाद अली की अबैध सम्पत्ति के अलावा अबैध हथियार सहित अन्य जानकारी व साक्ष्य जुटाने के लिए पूॅछतांछ प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस जल्द हासिल की गई जानकारी का खुलाशा करेगी। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने इस मामले में हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी मानते हुए घटना के दूसरे दिन ही उसकी करोड़ों रुपये कीमत की कोठी को जमीदोज कर दिया था साथ ही उसकी तीन कारें और एक मोटरसाइकिल भी तोड़ दी गई थीं। दो राइफलें भी जप्त की गई थीं। लगातार पुलिस हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और कई ठिकानों पर पुलिस ने छापामार कार्यवाही भी की थी। लेकिन मंगलवार को पुलिस की नजरों से बचते हुए हाजी शहजाद अली कंबल ओडकर ई.रिक्शा में बैठकर अदालत हाजिर होने जा रहा था, लेकिन पुलिस की नजर हाजी शहजाद पर पड़ गई और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि सिविल ड्रेस में पुलिस शहर में चप्पे.चप्पे में तैनात थी।

 

 

 

आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने लुकआउट नोटिश भी जारी किया था ,पत्थर कांड के मामले में आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे और 6 आरोपियों के जिला बदर की कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। अभी तक पत्थर कांड के मास्टरमाइंड मौलाना इरफान चिश्ती सहित 36 आरोपियों को जेल की हवा खिलाई जा चुकी है। हाजी शहजाद अली का आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस ने विशेष न्यायालय एससी/एसटी में पुस्तुत किया है जिसमें अपराध क्रमांक 121/1988 धारा 147,148,149, 307, 302 आईपीसी, सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 76/1983 धारा 147,148,149, 323,294, 506 बी आईपीसी कोतवाली में 24/1997 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, कोतवाली में 4/2007 धारा 294,323,506, 34 आईपीसी कोतवाली में 268/2016 धारा 294,323, 506, 34, कोतवाली में इस्तगासा क्रमांक 73/82 धारा 151, 107, 116, 3 जाफौ एवं कोतवाली में ही अपराध क्रमांक 409/2024 धारा 109, 1/, 191, 2/ 191/ 3, 190, 115 ,2 / 296, 121 1/ 132, 324, 4/, 95 (बीएनएस), 3 (2)/ (भी) 3,(1) 3,(1) एससी एसटी सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध है।

 

MadhyaBharat 28 August 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.