Since: 23-09-2009

  Latest News :
वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक का कुछ विपक्षी सदस्यों ने किया बहिर्गमन.   बहराइच: पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी से मिला.   दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के सामने होंगे डॉ. मुनीष रायजादा.   जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 11वां दिन.   टाटा समूह पांच वर्षों में विनिर्माण से जुड़ी 5 लाख नौकरियों का करेगा सृजन: चंद्रशेखरन.   सिर्फ 40 फीसदी असमर्थता भर से कोई एमबीबीएस में दाखिले के अयोग्य नहींः सुप्रीम कोर्ट.   जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को चुनौती देता हूं दम हो तो सदस्यता अभियान चलाकर दिखाएं- भगवानदास सबनानी.   बुधनी के मतदाता ने पूरा मन बना लिया है इस बार कांग्रेस का झंडा उपचुनाव में फहराएंगे : अरुण यादव.   भावी जीवन में निरंतर सीखने की भावना जागृत रखें विद्यार्थी : राज्यपाल पटेल.   9 दिन पहले रेस्क्यू की गई महिला रानू साहू की माैत.   फौजी के परिवार से मारपीट करने वाले भाजपा पार्षद पर मामला दर्ज.   हमीदिया अस्पताल में आउटसोर्स कर्मी हड़ताल पर.   ’बारनवापारा बटरफ्लाई मीट’ 21 से 23 अक्टूबर.   अनुपस्थित 14 शिक्षकों काे खंड शिक्षा अधिकारी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस.   मुख्यमंत्री साय ने मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर खुशहाली की कामना की.   मुख्यमंत्री साय ने बस्तर दसराहा पसरा का किया लोकार्पण.   ट्रैक्टर पलटने से ट्राली में बैठे दाे महिला समेत तीन लोगों की मौत.   छत्तीसगढ़ में अब तक 1174.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज.  
बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी
new delhi, Interim ban , bulldozer action

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए दिशानिर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है, हमारे दिशानिर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 सितंबर को दिया गया आदेश जारी रहेगा, यानि कि देशभर में बुलडोजर एक्शन पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों पर, वॉटर बॉडी या रेलवे लाइन की जमीन पर अतिक्रमण से बने मंदिर, मस्जिद या दरगाह जो कुछ भी है, उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल में 4 से 5 लाख डिमोलिशन की कर्रवाई होती है। ये आंकड़ा पिछले कुछ सालों का है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनमें से मात्र दो फीसदी के बारे में हम अखबारों में पढ़ते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। इस पर जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा ‘बुल्डोजर जस्टिस’ ।

दरअसल, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपितों को सजा देने के तौर पर इस्तेमाल हो रहे 'बुलडोजर जस्टिस' पर लगाम कसते हुए विभिन्न राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक बिना कोर्ट की इजाजत के इस दरम्यान कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया था कि अगर सार्वजनिक रोड, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है। उसके हटाये जाने पर कोई रोक नहीं है।

MadhyaBharat 1 October 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.