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देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपित को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत
jabalpur, Conditional bail ,High Court

जबलपुर । जबलपुर हाईकोर्ट ने एक देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपित को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपित से कहा है कि उसे हर माह देश का गुणगान करना होगा। बता दें कि आरोपित ने देश विरोधी नारे लगाए थे और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था।

 

मामले की सुनवाई जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने की, जस्टिस पालीवाल ने अपने आदेश में कहा कि मंडीदीप निवासी फैजल खान को भोपाल के मिसरोद थाने के सामने लगे तिरंगे के प्रति यह शर्त पूरी करनी होगी। फैजान को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी। उसे हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहना होगा।

 

गौरतलब है कि मामला 17 मई 2024 का है, पंचर की दुकान चलाने वाले फैजल का 'पाकिस्तान जिंदाबाद,भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता व सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हाईकोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।

 

MadhyaBharat 17 October 2024

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