Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई मध्यप्रदेश के थानों में मंदिर बनाने पर रोक
jabalpur,   High Court ,bans construction

जबलपुर । प्रदेश के पुलिस थानों में बनाये जा रहे मंदिरों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंधन है। जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति में किसी भी तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने साेमवार काे निर्देश दिया है कि भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण बिल्कुल न हों, साथ ही मौजूदा मंदिरों के मसले पर भी 19 नवंबर को सुनवाई करने की बात की है। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के थानों में हो रहे मंदिर के निर्माण को अवैध बताया है और उस पर रोक लगाने को कहा है।   याचिकाकर्ता ओपी यादव ने थानों में मन्दिर निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से सतीश वर्मा, अमित पटेल, और ग्रीष्म जैन ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह विभाग), नगरीय प्रशासन विभाग, डीजीपी, जबलपुर के एसपी/कलेक्टर, और चार थाना प्रभारियों - सिविल लाइंस, विजय नगर, मदन महल, और लॉर्डगंज के प्रभारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन अवैध निर्माणों पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण कार्य न हो। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर 2024 तय की गई है।

MadhyaBharat 4 November 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.