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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक विशेष याचिका लगाई है। जिसकी सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ में हुई। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। अपने क्लाइंट के गूगल आईडी और पासवर्ड के लिए जोरदार जिरह की और गूगल आईडी और पासवर्ड की मांगे जाने को संविधान में निहित निजता का हनन बताया।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा किसी के मोबाइल की व्यक्तिगत जानकारी मांगना, ये निजता के अधिकार हो सकता है। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ के खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे से भी पूछताछ की गई थी। प्रोफेसर से मारपीट के मामले में नाै लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग के नाम भी शामिल हैं। इसको लेकर के भी लाई पुलिस ने चार घंटे की पूछताछ भी की थी। वहीं पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही सीडीआर डिटेल ले लिया है, अब उन्हें गूगल आईडी और पासवर्ड भी चाहिए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और दाे सप्ताह में अगली सुनवाई निर्धारित की है।
MadhyaBharat
12 November 2024
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