Since: 23-09-2009

  Latest News :
बढ़ते प्रदूषण पर बोले राहुल राजनीतिक दोषारोपण नहीं सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत.   कठिन समय में भी नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी- राष्ट्रपति.   भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने राहुल खड़गे व सुप्रिया को भेजा मानहानि का नोटिस .   मणिपुरः सुबह 5 से दोपहर 12 तक कर्फ्यू में ढील दी गई.   छत्तीसगढ़: मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर.   दिल्ली की वायु गुणवत्ता \"बहुत खराब\" श्रेणी में.   भोपाल के कलियासोत डैम में कूदकर महिला ने दी जान.   मप्र में कांग्रेस का अधिवेशन फरवरी-मार्च में होगा .   एक और एक ग्यारह बनकर काम करेंगे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   एंबुलेंस की 2 बाइक से टक्‍कर तीन की मौत .   चार माह के जुड़वा दो मासूम को जांच के लिए निकलवाया कब्र से.   मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रहा है सिंचाई का रकबा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   देर रात मुख्यमंत्री साय ने सपरिवार देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म.   मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर यह जीत जवानों के भुजाओं की ताकत की जीत : उपमुख्यमंत्री शर्मा.   गुड गवर्नेंस सम्मेलन : माेदी की पहल पर देश में आया बड़ा बदलाव : ओपी चाैधरी.   तालाब में उतराती हुई मिली लाश.   छत्तीसगढ़ में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने बेचा धान.   रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव : मतगणना की तैयारियां पूरी .  
मणिपुरः सुबह 5 से दोपहर 12 तक कर्फ्यू में ढील दी गई
imphal, Manipur, Curfew relaxed

इंफाल । मणिपुर में शुक्रवार सुबह 5 से दोपहर 12 तक कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू में ढील के समय में लगातार बदलाव हो रहे हैं। शुरुआत में सभी जिलाधिकारियों ने कर्फ्यू में ढील के समय सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक के आदेश दिए थे। बाद में इसे घटनाकर दोपहर 12 बजे कर दिया गया।

 

मणिपुर सरकार ने शुक्रवार को इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थौबल, बिष्णुपुर और काकचिंग जिलों के सभी इलाकों में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है।

 

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में लोगों के अपने-अपने घरों से बाहर निकलने पर लगाए गए प्रतिबंध से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ढील दी गई थी।

 

मजिस्ट्रेटों ने जारी आदेश में कहा कि लोगों को दवाइयों, खाद्य पदार्थों आदि सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए प्रतिबंध में ढील दी गई। यह छूट किसी भी प्रकार की सभा, बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही, धरना-प्रदर्शन, रैली आदि पर लागू नहीं होगी।

 

आदेश में उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य, पीएचईडी, सीएएफ और पीडी, नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी, बिजली (एमएसपीडीसीएल/एमएसपीसीएल), पेट्रोल पंप, मीडिया, न्यायालयों का कामकाज, एटीएम कैश भरने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों सहित बैंक, दूरसंचार सेवा प्रदाता, चाइल्ड हेल्पलाइन के अधिकारी, महिला हेल्पलाइन, एल्डर-लाइन के आधिकारिक ड्यूटी और हवाई अड्डे के लिए उड़ान यात्रियों की आवाजाही जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी व्यक्तियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी।

 

आदेशों में कहा गया है कि छूट के समय सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना तथा बिना वैध लाइसेंस के लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र, हथियार या किसी भी प्रकार की वस्तुएं, जिन्हें आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो, ले जाना प्रतिबंधित है।

MadhyaBharat 22 November 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.