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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस की अनिवार्य सेवानिवृति पर रोक लगाई
new delhi,Supreme Court ,stays compulsory retirement
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को बड़ी राहत दी है। फिलहाल उनको अनिवार्य सेवानिवृति नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस हृषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया।

 

गुरजिंदर पाल पर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और राजद्रोह के आरोप हैं। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कैट ने गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृति के फैसले को न केवल निरस्त किया था, बल्कि उन्हें दोबारा बहाल कर सेवा से जुड़े लाभ देने का भी निर्देश दिया था।
MadhyaBharat 10 December 2024

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