इंदौर । कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर इंदौर जिले में आज 31 दिसम्बर को कोई भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, वाणिज्यक संस्थान, रेस्टोरेंट, पर्यटन स्थल, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार को रात्रि 12 बजे के पश्चात संचालित किये जाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त सभी संस्थानों को रात्रि 12 बजे के पश्चात किसी भी स्थिति में संचालित नहीं किया जाये और पूरा परिसर रात्रि 12:30 बजे तक अनिवार्य रूप से रिक्त कर दिया जाये। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले में नव वर्ष की पूर्व रात्रि 31 दिसम्बर पर आज कानून एवं व्यवस्थाएं बनाये रखने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहकर लगातार पुलिस और आबकारी अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे कार्यक्रमों पर भी निगरानी रखने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये। सभी एसडीएम से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों के संबंध में यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोजनकर्ता द्वारा नियमानुसार मनोरंजन कर का भुगतान कर दिया है और कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
दरअसल, इंदौर में नए साल के जश्न की जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। होटल, बार व पब में कई जगह पर आयोजन हो रहे है। ड्रिंक एंड ड्राइव रोकने और ला एडं आर्डर व्यवस्था के लिए पुलिस ने भी कमर कसी हुई है और जमकर चेकिंग होगी। इंदौर में मुख्य चौराहों के साथ ही एक्सीडेंट स्प़ॉट व असामाजिक तत्वों के सक्रिय रहने वाले स्पॉट को चिह्नित करके चेकिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा चेकिंग प्वाइंट पर 1500 से ज्यादा पुलिस बल सडकों पर रहेगा। ट्रैफिक पुलिस तो रात भर ही चेकिंग में जुटी रहेगी। ड्रिंक एंड ड्राइव को सख्ती से निपटा जाएगा और वाहन जब्त होंगे। पुलिस के पास सौ से ज्यादा ब्रीथ एनलाइजर होंगे, जो वाहन चेकिंग के दौरान चालकों के मुंह में लगाकर शराब पिए या नहीं इसकी जांच होगी। सबसे ज्यादा नजरें विजयनगर, लसूडिया, कनाडिया, खजराना, तिलकनगर, तेजाजीनगर जोन में रहेगा क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा होटल, बार-पब मौजूद है।