Since: 23-09-2009
रायपुर । छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को आज गुरुवार को पत्र लिखा है। नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव समय पर कराने की अपील की है। वहीं आज इस मामले में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के विपरीत कदम उठाकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया। विधानसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया। अब अंतिम हथियार अपनाते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कर्तव्य का निर्वहन कर समय पर चुनाव कराये।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन कराए जाने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए। पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नया निर्वाचन पूर्ण किया ही जाना चाहिए।
छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है। निर्वाचित नगर पालिकाओं की अवधि माह जनवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है। किंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है।
MadhyaBharat
2 January 2025
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|