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पीथमपुर में जहरीला कचरा जलाने के विरोध में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी
jabalpur, Protests against burning ,f toxic waste
जबलपुर । मध्य प्रदेश के धार जिले में पीथमपुर में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के जहरीले कचरे के निष्पादन के विरोध में लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। शनिवार को सुबह करीब 10 बजे तारपुरा गांव से लगी रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्टरी पर पथराव किया गया। इसमें कुछ वाहनों के कांच टूट गए। इसके बाद पुलिस ने लोगों को फैक्टरी के पास से खदेड़ा। वहीं, नागरिक उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे और सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण मामले में आज एनजीटी भोपाल में याचिका दायर की है, जिस पर शीघ्र सुनवाई की मांग की गई है।
 
दरअसल, भोपाल गैस कांड के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड में डम्प पड़ा 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा निष्पादन के लिए पीथमपुर भेजा गया है। इस कचरे को रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाया जाना है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को सुबह से लेकर देर रात लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। इसके बाद शनिवार को भी रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज की फैक्टरी के पास विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां पथराव की घटना भी हुई है। मौके पर तैनात एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर ने बताया कि पथराव की वजह एक अफवाह को बताया जा रहा है। ये अफवाह फैलाई गई थी कि भोपाल से आए कंटेनरों को खोलकर यहां कचरा अनलोड किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि अनलोडिंग में एक मजदूर घायल हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई कंटेनर नहीं खोला गया है। मैंने खुद सभी कंटेनरों को चेक किया है। उन्होंने कहा कि फैक्टरी परिसर और इसके 100 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।
 
इधर, उपभोक्ता मंच के नाजपांडे ने अपनी एनजीटी की याचिका में सवाल उठाया है कि यूनियन कार्बाइड कचरे के निस्तारण में नुकसान नहीं होगा, यह सरकार स्पष्ट करे। यह भी बताए कि क्या कार्यवाही नियमानुसार हुई है? सरकार इस सिलसिले में शपथपत्र प्रस्तुत करे। वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक करे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस संबंध में निर्देश जारी करें। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कुचरे के निस्तारण में भूमि, जल तथा वायु में कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा तथा वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 का पालन हुआ, यह शपथ पत्र के साथ मुख्य सचिव घोषणा करें। आयुक्त, नगर निगम, भोपाल, धार तथा पीथमपुर भी शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उस क्षेत्र के लोगों को नुकसान नहीं होगा। अधिवक्ता प्रभात यादव ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया कि नागरिकों के जीवन के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, इसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान की गई है।
 
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में पूर्व से दायर जनहित याचिका पर संज्ञान आधार पर सोमवार को सुनवाई निर्धारित है। इसके साथ इंदौर बेंच में दायर याचिका को संलग्न करके विचार किया जाएगा।
 
इस मामले में प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर यूनियन कार्बाइड के कचरे के निस्तारण के लिए समय मांगेगी। इसके लिए जन जागरण को आधार बनाया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में हाई कोर्ट से समय देने की मांग करेगी। हम पूरी कवायद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही कर रहे हैं। हर स्तर पर संवाद किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार के कोई भ्रम की स्थिति न रहे। यूनियन कार्बाइड का भी 10 टन कचरा पूर्व में वहां जलाया जा चुका है और उसके जो निष्कर्ष निकलकर सामने आए थे, वह सभी मानकों के अनुरूप थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अभी कचरा जलाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोर्ट से कितना वक्त मिलेगा, कह नहीं सकते। कचरे की शिफ्टिंग से लेकर आगे की पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइड लाइन को अक्षरश: पालन किया जा रहा है।
 
चक्काजाम करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर-
पीथमपुर में शुक्रवार को बंद के दौरान हुए प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। बरदरी चौराहा, सवारियां मंदिर और आजाद चौराहे पर चक्काजाम करने वाले अज्ञात आरोपिताें के खिलाफ 383, 341,149, 147 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं।
 
इंदौर संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने शनिवार को कहा कि कल के हालात के बाद आज सामान्य रूप से दिन की शुरुआत हुई। अभी कंटेनरों को सिर्फ यहां लाया गया है। मैंने सभी अधिकारियों के साथ रामकी प्लांट का दौरा किया। कंटेनर सुरक्षित खड़े हैं। आप सभी के सुझाव हम सरकार और न्यायालय तक पहुंचाएंगे। वहीं, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने कहा कि आप सभी की बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंचाई गई हैं। कंटेनरों को सिर्फ वहां खड़ा किया गया है। जलाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही हैं। आज सुबह अफवाह फैली थी कि मजदूर हताहत हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि ऐसा कोई मजदूर बीमार नहीं हुआ है।
 
MadhyaBharat 4 January 2025

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