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फुटपाथ में अतिक्रमण और यातायात नियम उल्लंघन के मामले पर हाइकोर्ट सख्त
bilaspur, High Court strict , issue of encroachment

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर शहर में फुटपाथ के अतिक्रमण और यातायात नियमों की अवहेलना मामले में जनहित याचिका दायर की गई है।

 

आज मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।

 

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सैयद मजीद अली और अन्य ने अपना पक्ष रखा। वहीं अधिवक्ता शशांक ठाकुर ने शासन का पक्ष रखा है।

 

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने शासन के अधिवक्ता को कहा शहर में व्यवस्थित रूप से कोई योजना नहीं है। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि, "करते क्या हैं आप..? पहले सड़क पर गुमटी लगवा देते हैं, बाद में उसे पर एक्शन लेते हैं। सड़क पर पूरा बसा दिया है, आदमी के चलने की जगह नहीं है।"

 

इस पूरे मामले में कलेक्टर और निगम आयुक्त को 2 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब मांगा गया है। वही अगली सुनवाई 12 फरवरी 2025 को तय की गई है।

 

MadhyaBharat 21 January 2025

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