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जबलपुर । रेरा भोपाल द्वारा जारी आरआरसी से जुड़े आदेश के पालन न करने को लेकर भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना का मामला दायर किया गया, जिसमें कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी किया गया था। इस वारंट जारी होने में शासन की ओर से अधिवक्ता की गलती सामने आई। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने उक्त अधिवक्ता पर कार्रवाई के लिए भोपाल कलेक्टर को ही निर्देश दिया है।
बुधवार को ही सुनवाई में भोपाल कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने भोपाल कलेक्टर से पूछा कि आपने कैसे वकील इंगेज किए हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि 25 फरवरी 2025 को प्रतिवादी की ओर से किसी अधिवक्ता के प्रस्तुत न होने के कारण कोर्ट ने जिला कलेक्टर की उपस्थिति के लिए वारंट जारी किया था। शासन की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में मुख्य काउंसिल कोर्ट के समक्ष पेश होने में असफल रहे थे। जिसके कारण भोपाल कलेक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया गया था। क्योंकि भोपाल कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित हो गए हैं इसलिए उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती है।
इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए जाते हैं कि अधिवक्ता के खिलाफ कोर्ट के समक्ष पेश ना होने के लिए एक्शन लिया जाए। साथ ही बार काउंसिल में भी शिकायत दर्ज कराई जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह किसी और की उपस्थिति भी सुनिश्चित नहीं की थी। इस कार्यवाही की रिपोर्ट सात दिनों में भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट में सबमिट करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार 13 मार्च को तय की गई है।
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर निवासी भानु प्रताप सिंह की भोपाल की एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रेरा ने रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट पारित किया था। भोपाल कलेक्टर को लगभग 70 लाख रुपए के भुगतान की इस आरआरसी का निष्पादन करना था। इस आरआरसी का भुगतान न होने के बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जिसमें 10 जुलाई 2023 को जस्टिस विवेक अग्रवाल के द्वारा भोपाल कलेक्टर को इस आरआरसी के निष्पादन के लिए आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश के भी पालन ना होने के बाद भानु प्रताप सिंह ने भोपाल कलेक्टर के खिलाफ अवमानना का मामला दायर किया। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बाद, हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए आदेश दिया था।
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