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मप्र में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित
bhopal, Leave of government employees ,restricted in MP
भोपाल । भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने हालात सामान्य होने तक नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ कर्मचारी के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। शुक्रवार की रात इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों के लिए आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इधर, एम्स भोपाल में भी डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई हैं।
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय परिस्थितियों और वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत शुक्रवार शाम एक उच्च स्तरीय बैठक कर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा प्रबंधों पर गहन चर्चा की। बैठक में भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिलों को अवगत करवाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए।


मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। अधिकारी मैदान में दिखें। जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाए और आवश्यक जनसहयोग प्राप्त किया जाए। आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में भी वॉलिंटियर्स का आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए।


मुख्यमंत्री ने शुक्रवार प्रात: भी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा कर निर्देश दिए थे। उन्होंने प्रदेश के मैदानी अधिकारियों के साथ शाम को हुई बैठक में विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजियों सहित सामाजिक कार्यों से जुड़े वॉलिंटियर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अपराधियों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाए। घटना घटित होने के पूर्व आवश्यक सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं भी समानांतर रूप से प्रदान करने का कार्य होता रहे।


मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के अलावा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्य करेंगे। सभी नियंत्रण कक्ष वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संचालित होंगे। फायर ब्रिगेड सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली की सप्लाई, पेयजल व्यवस्था नियमित रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा।

सभी जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल, भ्रामक कंटेंट पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में निर्देशित किया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट भेजने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर नहीं जाएंगे। सभी जिलों में इमरजेंसी सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन का कार्य होगा।
 
बैठक में जानकारी दी गई कि आवश्यक सायरन की व्यवस्था भी जिलों में रहेगी। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप नागरिकों को सुरक्षा के लिए सजग किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार वॉलिंटियर्स एवं नागरिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। जिलों में मॉक ड्रिल भी समय-समय पर होगी और रात्रि गश्त पुलिस की ओर से निरंतर होगी।
 
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय कुमार शुक्ल, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे, होमगार्ड महानिदेशक अरविंद कुमार, एडीजी इंटेलीजेंस ए. साई मनोहर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


13 विभागों की छुटि्टयों पर रोक
सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के छुट्‌टी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश में कहा है कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। विषम परिस्थितियों में खुद या परिवार में विवाह की स्थिति या प्रसूति और संतान पालन, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, स्वयं के परिवार में घटित अप्रत्याशित घटना आदि मामलों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव द्वारा अवकाश मंजूर कराने और अनुमति के बाद ही अवकाश लिए जा सकेंगे। इन विभागों के शासकीय सेवकों को अति आवश्यक स्थिति होने पर ही अवकाश दिए जाएंगे।


इन विभागों में छुट्‌टी पर लगी रोक
लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास और आवास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, परिवहन विभाग में छुटि्टयों पर रोक रहेगी।
 
 
MadhyaBharat 10 May 2025

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