Since: 23-09-2009

  Latest News :
रामलीला मैदान में कांग्रेस की \'वोट चोर, गद्दी छोड़\' रैली .   कोलकाता में मेसी के इवेंट के दौरान हुई गड़बड़ी पर भड़के असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा.   कोलकाता में लियोनेल मेसी कार्यक्रम के दौरान अफरा-तफरी, हजारों फैंस हुए नाराज.   संसद शीतकालीन सत्र का 10वां दिन: राज्यसभा में SIR पर चर्चा जारी.   देश में 5.50 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग.   चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR प्रक्रिया की समय सीमा.   रतलाम दौरे में डॉ. विजय शाह ने अधिकारियों को दी कड़ी चेतावनी .   शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई.   भोपाल मेट्रो की शुरुआत 21 दिसंबर से, पीएम वर्चुअली करेंगे शुभारंभ.   MP में कड़ाके की ठंड, इंदौर में पारा 5.2°C तक गिरा.   सिंगरौली में 6 लाख पेड़ों की कटाई पर कांग्रेस का बड़ा विरोध.   मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव अलर्ट जारी : बर्फीली हवाओं से तापमान और गिरेगा.   कोंडापल्ली गांव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, खुशी से झूम उठे ग्रामीण.   CM विष्णुदेव साय ने ली कैबिनेट बैठक .   छत्तीसगढ़ शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक.   शिक्षा मंत्री की फटकार से BEO बेहोश, बैठक में मची अफरा-तफरी.   ‘डिजिटल अरेस्ट’ से देशभर में 3000 करोड़ की ठगी.   बस्तर ओलंपिक 2025 का भव्य आगाज़ .  
महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा
rajgarh, Four accused, woman to death

राजगढ़ । राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने सोमवार को पारिवारिक रंजिश के चलते महिला की जलाकर हत्या करने के मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक विजयसिंह सिसोदिया ने की।

 
 

प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च 2023 को पारिवारिक रंजिश के चलते देवर पांचूलाल, देवरानी सुनीता बाई और भतीजा घीसालाल ने फरियादिया के साथ गाली-गलौज शुरु कर दी, विरोध करने पर देवरानी सुनीता बाई ने देवर पांचूलाल को मिट्टी के तेल की कुप्पी लाकर दी, जिस पर पांचूलाल ने जान से मारने की नीयत से उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया, वहीं भतीजे घीसालाल ने माचिस निकालकर आग लगा दी, इसी बीच हरचंद आया और उसने भी फरियादिया को गालियां दी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे पति केदार, सास मांगीबाई व सुशीलाबाई ने बीच-बचाब किया और फरियादिया को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तीन माह बाद महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। कालीपीठ थाना पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रारंभ में धारा 294, 307के तहत प्रकरण दर्ज किया, महिला की मृत्यु के बाद आरोपितों के खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्तगण पांचूलाल, घीसालाल, हरचंद और सुनीताबाई को आजीवन कारावास की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

 

 

MadhyaBharat 26 May 2025

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.