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बेंगलुरु भगदड़ मामले में जांच आयोग ने सौंपी रिपोर्ट
bangluru, Inquiry commission ,submits report

बेंगलुरु । बेंगलुरू में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ की घटना पर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दी गयी है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) माइकल डी. कुन्हा की एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी), कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) और बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों को घटना के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।  रिपोर्ट में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई सिफारिशें भी की गई हैं।

 
 

न्यायमूर्ति माइकल कुन्हा की जांच रिपोर्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और शहर के कई पुलिस अधिकारियों को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि कार्यक्रम को इतने कम समय में आयोजित करना असंभव होने की जानकारी  होने के बावजूद इसे आयोजित किया गया। सभी के कर्तव्यों में लापरवाही और निष्क्रियता के कारण यह त्रासदी घटी। विजय उत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। पुलिस की व्यापक तैनाती नहीं थी। लाखों की संख्या में प्रशंसकों के आने का अनुमान लगाने में पुलिस, आरसीबी और केएससीए के अधिकारी विफल रहे।

 

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरसीबी द्वारा नि:शुल्क पास जारी करने की घोषणा से भारी संख्या में प्रशंसक वहां पहुंचे। इसके अलावा, आरसीबी, केएससीए और पुलिस के बीच किसी प्रकार का समन्वय नहीं था, जो इस घटना का एक प्रमुख कारण बना। जनसमूह को नियंत्रित करने के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी नहीं किए गए थे।

 

इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसे 17 जुलाई को आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और फिर आरे की कार्रवाई की जाएगी।

 

उल्लेखनीय है कि 4 जून को आरसीबी टीम के विजय उत्सव के दौरान हुई भगदड़ में 11 प्रशंसकों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए थे। इस घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने 5 जून को सेवानिवृत्त न्यायाधीश माइकल डी. कुन्हा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।

MadhyaBharat 12 July 2025

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