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कोरबा । हाल ही में निर्मित “पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर कन्वेंशनल हॉल” की फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बड़ी लापरवाही पर बिलासपुर प्रक्षेत्र के अपर आयुक्त ने कार्यपालन व सहायक अभियंता काे निलंबित कर दिया है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण विभाग से आज साेमवार काे मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर प्रक्षेत्र के अपर आयुक्त द्वारा 11 जुलाई 2025 को जारी जांच प्रतिवेदन के अनुसार, भवन का निर्माण 23 अप्रैल 2024 को पूर्ण किया गया था, लेकिन मात्र 14 महीनों के भीतर ही 8 जुलाई 2025 को फॉल्स सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी खामियां और गुणवत्ता में भारी कमी रही है। इस गंभीर लापरवाही से मण्डल की साख को गहरा आघात पहुंचा है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर कार्यपालन अभियंता (सिविल) आर. के. दंदेलिया और सहायक अभियंता (सिविल) कांशी प्रकाश पैकरा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।दोनों अधिकारियों का निलंबन काल में मुख्यालय गृह निर्माण मण्डल, संभाग-जगदलपुर नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। संबंधित प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जा रही है।
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