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लखनऊ । लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। वे भारतीय सेना पर दिए गए टिप्पणी को लेकर कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को पेश हुए थे। उनके अधिवक्ता की ओर से राहुल गांधी के सरेंडर के बाद जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपये के दो बॉन्ड पर जमानत दे दी है।
अधिवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त बिग्रेडियर और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवाद में श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है, लेकिन इस बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। पूर्व निदेशक का मानना था कि राहुल के इस बयान से सैनिकों और उनके परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं।
शिकायत पर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 11 फरवरी 2025 को सुनवाई के बाद राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में तलब किया था। कोर्ट में दायर याचिका को निरस्त करने की मांग को लेकर राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट गये, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद राहुल लखनऊ की कोर्ट में पेश हुए।
दरअसल, लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में पिछली पांच तारीखों से राहुल गांधी हाजिर नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते उन्हें समन जारी किया था। राहुल के वकील ने मंगलवार की पेशी से छूट भी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। राहुल विशेष न्यायाधीश आलोक वर्मा के कोर्ट में पेश हुए अब उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई है।
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