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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका खारिज
bilaspur, Petition of Chaitanya Baghel,  rejected

बिलासपुर । शराब घोटाला मामले में ग‍िरफ्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की हाइकोर्ट में लगी याचिका सोमवार को खारिज हाे गई। चैतन्य बघेल के मामले में आपराधिक विविध याचिका लगाई गई थी। ज‍िसकी चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बैंच में आज सुनवाई हुई।

 

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हर्षवर्धन पगारिया के द्वारा लगाई याचिका में, सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी की। सरकारी वकील ने सुनाई के दौरान बताया कि आगे की जांच में याचिकाकर्ता का नाम आया है और यह ईडी की कस्टडी में है। कोर्ट ने याचिका में की गई मांग को उचित ढंग से बनाकर पेश करने के निर्देश दिए। जिसपर उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में बदलाव करके पेश करने की मांग रखी।

 

जिसपर बैंच ने कहा क‍ि याचिका सामान्य प्रकृति की होने कारण, जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध निर्दिष्ट नहीं है। इसलिए इस याचिका को नई तरह से उपयुक्त बेंच में लगाया जाए। वहीं नई तरह से याचिका लगाने की स्वतंत्रता देते हुए खारिज कर दिया।

 

MadhyaBharat 25 August 2025

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