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बंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आजाद मैदान खाली कराने का दिया आदेश
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मुंबई । बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुंबई के आज़ाद मैदान में मनोज जारांगे पाटिल के मराठा आरक्षण को लेकर की 

जा रही भूख हड़ताल के आंदोलन पर तीव्र नाराजगी जताते हुए आजाद मैदान को तत्काल खाली कराने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार यह कार्रवाई करने में विफल रही तो न्यायालय को खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस कार्रवाई की जानकारी दोपहर तीन बजे तक न्यायालय को देने का भी आदेश दिया है। इस आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान परिसर में कार्रवाई शुरु कर दी है।


उच्च न्यायालय में न्यायाधीश चंद्रशेखर शिंदे और न्यायाधीश आरती साठे की पीठ के समक्ष आजाद मैदान में चल रहे मनोज जारांगे के आंदोलन के विरोध में की गई याचिका की सुनवाई शुरु हुई। जारांगे की ओर से पेश वकील सतीश मानेशिंदे ने न्यायालय को बताया कि आजाद मैदान में अदालत के आदेश का पालन किया गया है और कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि उन्होंने खुद अदालत में आते समय भीड़ देखी है। यह कल के आदेश की अवमानना है और अदालत अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन दोपहर तीन बजे तक आजाद मैदान परिसर पूरी तरह खाली करवाया जाना चाहिए, वर्ना वे खुद मौके पर उपस्थित रह कर यह कार्रवाई करवाएंगे। न्यायालय ने तीन बजे तक इस कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे तत्काल मौके पर पहुंचे और आजाद मैदान परिसर को खाली करवाने का काम शुरु कर दिया है। इस संबंध में मनोज जारंगे और आंदोलन के आयोजकों की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।


उल्लेखनीय है कि मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जारांगे पाटिल के आंदोलन से मुंबई वासियों को हो रही तकलीफ के मुद्दे को लेकर एमी फाउंडेशन की ओर की गई याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है ।

MadhyaBharat 2 September 2025

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