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चंगाई सभा पर रोक लगाने के लिए कौन सा कानूनी प्रावधान : कांग्रेस
raipur, What legal provision , Congress

रायपुर । कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने गृहमंत्री व‍िजय शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा है क‍ि चंगाई सभा पर रोक लगाने के लिए उनके पास कौन सा कानूनी प्रावधान है? क्या ऐसा कोई कानून बना है, जिसके तहत किसी धार्मिक सभा को रोका जा सके?.। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है।

 

गृहमंत्री व‍िजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने  बुधवार काे बयान जारी कर कहा कि क्या ऐसा कोई कानून बना है, जिसके तहत किसी धार्मिक सभा को रोका जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ कर रही है।

 

सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब धर्मांतरण पर कानून बनाने की बातें करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था, लेकिन आज तक डबल इंजन की सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना पाई। कांग्रेस का कहना है कि सरकार संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाना चाहती है।

इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून लाए जाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार राज्य में अवैध धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून लाएगी। अभी छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण के मामलों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 लागू है।

 

 

 

MadhyaBharat 15 October 2025

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