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हत्या करने के आरोपी को जिला सत्र न्यायालय से उम्रकैद की सजा
jabalpur, District Sessions Court ,sentences murder accused

जबलपुर । मप्र के जबलपुर जिला सत्र न्यायालय ने युवक की हत्या करने के आरोपी जितेन्द्र भूमिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बविता नागदेव ने पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना की अदालत ने आरोपी का साथ देने वाली दो महिला समेत तीन को भी पांच-पांच साल की सजा बुधवार को सुनाई है।

 

पुलिस द्वारा पेश चालान पर विचारण के बाद अदालत ने आरोपी जितेन्द्र भूमिया को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़, कौशल्या बाई रजक को 5-5 साल की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार 19 नवम्बर 2023 की रात करीब साढ़े नौ बजे पनागर के कसही कालोनी में सौरभश्रीपाल पर अभिषेक ठाकुर, पूजा गौंड़ और कौशल्या बाई रजक ने लाठियों से हमला किया था। इसी बीच जितेन्द्र भूमिया चाकू लेकर आया और उसने सौरभ श्रीपाल के पेट और सीने पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा पेश चालान पर विचारण के बाद अदालत ने आरोपी जितेन्द्र भूमिया को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अभिषेक ठाकुर, पूजा गौड़, कौशल्या बाई रजक को  पांच-पांच साल की सजा सुनाई।

 

MadhyaBharat 27 November 2025

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