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केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव करते हुए जनरल ड्यूटी कैडर से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। यह फैसला Border Security Force Act, 1968 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है। नए नियमों को Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को मिलेगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब BSF में हर साल होने वाली भर्तियों में 50 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी, जिससे उन्हें सुरक्षा बलों में स्थायी करियर का अवसर मिलेगा।
पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता, भर्ती में आएगी पारदर्शिता
नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कुल रिक्तियों का एक निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रहेगा, ताकि पहले से सेवा दे चुके अनुभवी जवानों को भी प्राथमिकता मिल सके। इसके साथ ही कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन को सीधे भर्ती के जरिए समायोजित करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता कम होगी, बल्कि BSF को भी प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी मानव संसाधन मिलेगा। संशोधित नियमों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता आने की उम्मीद है, जिससे युवाओं और सुरक्षा बलों दोनों को इसका लाभ मिलेगा।
Patrakar Vandana singh
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